राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारजि हो गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दिया है। लालू को जमानत नहीं मिलने से राजद खेमे में घोर निराशा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत लालू परिवार सन्न है। हाई कोर्ट ने लालू को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट में कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी करीब 2 महीने कम है। इसलिए उन्हें बेल नहीं दी जा सकती।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में बहस समाप्त हो गई है। पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया गया है। अब दूसरी पाली में फिर जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की ओर से अब लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत को देकर बहस की जा रही है। अदालत में दूसरी पाली में 2:30 बजे से फिर से सुनवाई हो रही है। सीबीआइ लालू के पक्ष में दी गई दलीलों पर अपना जवाब दे रही है। उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू की जमानत याचिका पर बहस हो रही है। लालू की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।