सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टर्म लोन्स पर ब्याज पर ब्याज माफ करने और लोन मोरेटोरियम के विस्तार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टर्म लोन्स पर ब्याज पर ब्याज माफ करने और लोन मोरेटोरियम के विस्तार की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
इससे पहले लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज से जुडे़ इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को और उससे पहले 02 दिसंबर को हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाखों कर्ज लेनदारों की निगाहें लगी हुई हैं, जिन्होंने कोविड-19 की वजह से आय प्रभावित होने की वजह से लोन मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लिया था। लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मंगलवार को निम्न बातें प्रमुखता से रहीं-
ब्याज दरों में कटौती के ट्रांसमिशन पर सरकार ने यह कहा
फरवरी और अक्टूबर महीने के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 1.15 फीसद की कटौती सुनिश्चित की। इससे औसत उधार दर में 0.88 फीसद की गिरावट आई। साथ ही ताजा होम लोन्स के लिए ब्याज दरें सात फीसद से नीचे आ गईं।