कर्मचारी को प्रमोशन न देने पर हाईकोर्ट ने रोकी JUVNL के MD की सैलरी

एक कर्मचारी को प्रमोशन देने कोर्ट के आदेश में हीलाहवाली पर सख्‍त रुख अपनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने कहा कि जब तक आदेश का पालन नहीं किया जाता, तब तक एमडी के वेतन पर रोक रहेगी।

इस संबंध में जेयूवीएनएल के कार्यपालक अभियंता अताउर्रहमान ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2004 में उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर वर्ष 2017 में सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रोन्नति देने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया और प्रार्थी को प्रोन्नति नहीं दी गई। इस पर प्रार्थी ने अवमानना याचिका दायर की। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर लिया जाता, तब तक एमडी के वेतन पर रोक रहेगी।

2017 के आदेश का 2021 तक नहीं हुआ पालन 
मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्‍ठ अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत को बताया कि कोर्ट ने साल 2017 में प्रमोशन का आदेश दिया था। इसके बाद भी विभाग ने कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दिया। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और जेयूवीएनएल के एमडी की सैलरी पर रोक लगा दिया। अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दिया जाता है, तब तक एमडी के वेतन पर रोक रहेगी।