चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक फिर टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए पांच फरवरी को अगली तारीख दी है। इससे पहले कोर्ट में लालू की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कस्डटी सहित अन्य जवाब दाखिल किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर लालू यादव के जवाब पर सीबीआइ चाहती है तो जवाब दाखिल कर सकती है। बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा, वहीं, सीबीआइ की ओर से राजीव सिन्हा और नीरज कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में अगर लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुनवाई टलने के बाद अब उनके किस्मत का फैसला पांच फरवरी को होगा। गौरतलब है कि इससे पहले तीन अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल का दावा है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार वाले मामले में आधी सजा पूरी कर ली है और जैसा कि पहले भी हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी होने पर लालू प्रसाद सहित अन्य लोगों को जमानत की सुविधा प्रदान की है।