प्रधानी चुनाव में प्रत्‍याशी 75 हजार रुपये से ज्यादा नहीं कर सकेंगे खर्च

पंचायत चुनाव 2021 को लेकर प्रयागराज में भी सक्रियता बढ़ गई है। जल्द ही पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी किया जा सकता है। उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। पिछले चुनाव जैसे ही इस बार भी ग्राम प्रधान प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 75 हजार रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। जबकि जिला पंचायत प्रत्याशी 1.5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। इससे अधिक खर्च करने पर कार्रवाई होगी।

प्रत्याशियों को आरक्षण का भी इंतजार है

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांवों में भावी प्रत्याशी प्रचार में जुट गए हैं। इन भावी प्रत्याशियों को आरक्षण का भी इंतजार है। फिर भी चुनाव की गुणा गणित गांव में शुरू हो गई है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जमानत व खर्च की सीमा निर्धारण कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत की दो हजार रुपये, प्रधान के लिए दो हजार रुपये और जिला पंचायत की चार हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत के लिए निर्धारित राशि की आधी ही जमा करनी होगी।

पंचायत चुनाव में यह है खर्च की निर्धारित सीमा

ऐसे ही पंचायत चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार, क्षेत्र पंचायत के लिए 75 हजार, ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार रुपये और जिला पंचायत के लिए डेढ़ लाख रुपये चुनाव के दौरान खर्च करने की सीमा निर्धातित की गई है। चुनाव के खर्चे का हिसाब नामांकन के बाद से जोड़ा जाएगा। मतगणना परिणाम घोषित के बाद निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा देना होगा।