केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद क्या दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी (Doorstep Delivery of Ration) योजना शुरू हो सकती है? इसको लेकर संशय अब भी बरकरार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana) के तहत राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की समीक्षा के लिए शनिवार को एक बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की योजना पर रोक लगा दी थी, जिसे 25 मार्च को लॉन्च किया जाना था।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने से पांच दिन पहले ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से योजना लागू नहीं करने को कहा क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केंद्र सरकर क्यों ‘राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ है और योजना को लागू करने से महज कुछ दिन पहले केंद्र के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआती करने वाले थे।
Delhi CM Arvind Kejriwal calls review meet today over matter related to doorstep delivery of ration scheme (Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana), Delhi Food & Supply minister to also be present.
Centre y'day stopped the UT Govt's scheme, that was to be launched on 25th March. pic.twitter.com/aw2tEJid2P
— ANI (@ANI) March 20, 2021
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक पेश किया था जिसमें उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। इससे एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान शुरू हो गई है।
दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस. जगन्नाथन ने कहा कि एनएफएसए के तहत वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न को ‘किसी राज्य की विशेष योजना या किसी दूसरे नाम या शीर्षक से कोई अन्य योजना को चलाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि हालांकि, अगर दिल्ली सरकार अपनी अलग योजना लाती है और उसमें एनएफएसए को नहीं मिलाया जाता है तो केंद्र को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
अधिकारी ने दिल्ली सरकार की 20 फरवरी की अधिसूचना का हवाला दिया है जो पीडीएस के तहत घर घर राशन की डिलीवरी कराने की ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ (एमएमजीजीआरवाई) के नाम से राज्य की विशिष्ट योजना है।
‘आप’ ने कहा कि यह दुखद है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ रोकने को कहा है। ‘आप’ के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना को लागू करने के लिए केंद्र से एक पैसा नहीं लिया है।