कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंध करने वाले सर्कुलर को वापस ले लिया है। इससे पहले रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मस्जिदों और दरगाह में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था।
कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंध करने वाले सर्कुलर को वापस ले लिया है। बता दें कि इससे पहले मस्जिदों में लाउडस्पीकरों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक लगाने वाला सर्कुलर वक्फ बोर्ड (Karnataka State Board of Auqaf) ने जारी किया था।
इस दौरान दिए गए आदेश में कहा गया था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मस्जिदों और दरगाह में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि गया था कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से लोगों के स्वास्थ्य और दिमाग पर असर पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है।
जारी किए गए सर्कुलर में साइलेंस जोन को अंडरलाइन करते हुए कहा गया था कि अगर साइलेंस जोन में लाउडस्पीकर का प्रयोग हुआ तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। साइलेंस जोन में हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, अदालतों के 100 मीटर के दायरे को रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि यदि कोई साइलेंस जोन में लाउडस्पीकर या सार्वजनिक तौर पर किसी शोर करने वाले सिस्टम का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम -1986 के प्रावधानों के तहत दंड का प्रावधान है।