26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हिंसा का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। यह खबर अभी शुरुआती जानकारी के आधार पर बनाई गई है। इससे संबंधित पूरी जानकारी के लिए दैनिक जागरण के साथ बने रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की अनुमति दी। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में आयोग गठन करके जांच की मांग की गई थी। गौरतलब है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान दिल्ली में हिंसा हुई। प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया और लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराया।

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को किसी भी सबूत के बिना किसानों को ‘आतंकवादी’ घोषित न करने की निर्देश देने की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया। दायर की गई याचिकाओं में से एक में ट्रैक्टर रैली में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ अदालत की निगरानी में एनआइए से जांच कराने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसमें (हिंसा) में जांच करा रही है। हमने प्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान को पढ़ा है कि कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब है कि इसमें जांच हो रही है। इस स्तर पर हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

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