कैशर आलम ने आदिवासी युवती से 2 साल तक बनाए शारीरिक संबंध, अब मुसलमान बनाने पर आमादा

शादी का झांसा देकर यौन शोषण फिर शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामला कांके रोड की रहने वाली एक आदिवासी समुदाय की युवती ने दर्ज कराया है।

राजधानी रांची में शादी का झांसा देकर यौन शोषण फिर, शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामला कांके रोड की रहने वाली एक आदिवासी समुदाय की युवती ने दर्ज कराया है। जिसमें बताया है कि वह एक कार शोरूम में सहायक का काम करती है।

इस दौरान कोकर में अपनी सहेली के घर रहती थी। इस दौरान वहां इटकी थाना क्षेत्र के गुलजार नगर निवासी कैशर आलम उर्फ कैशु आया जाया करता था। इस दौरान उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद बीते 25 दिसंबर 2018 को घर में अकेली थी। इस दौरान चाय बनाकर पिलाने की बात कहा। इसके बाद चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसका विरोध करने पर शादी का झांसा दिया। इधर, उसने शादी से इन्कार कर दिया और कहा धर्मांतरण किए जाने पर ही उससे शादी करेगी। इसके बाद पीड़िता गाेंदा थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

सीएम का काफिला रोकने की कोशिश में आठ नाबालिग को मिली सशर्त जमानत

सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने की कोशिश के आरोपितों में आठ नाबालिगों को शुक्रवार को सशर्त जमानत प्रदान किया गया। जमानत पर सुनवाई के दौरान जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कुमारी नितिका ने पांच-पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, आरोपितों पर 500-500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

सभी आरोपित चुटिया इलाके का रहने वाला है। छह जनवरी को चुटिया इलाके से ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों के जमानत पर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता कीर्ति नारायण सिंह ने पैरवी की। बता दें कि ओरमांझी में सिर कटी लाश बरामद होने के दूसरे दिन चार जनवरी को किशोरगंज में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के कारण सीएम के काफिले का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। इस मामले में 74 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।

मनी लाउंड्रिंग में बर्खास्त जेई के खिलाफ आरोप गठित

4.57 करोड़ रुपये मनी लाउंड्रिंग मामले में शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में बर्खास्त जेई राम बिनोद सिन्हा के खिलाफ आरोप गठित किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में विशेष जज एके मिश्रा ने 13 मार्च से गवाही शुरु कराने का निर्देश दिया है। मामला सामने आने के बाद आरोपित जेई को बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल होटवार जेल में बंद हैं। बर्खास्त जेई पर खूंटी जिला परिषद में प्रतिनियुक्ति के दौरान सरकारी पैसे का मनी लाउंड्रिंग का आरोप है। आरोपित फरार था। बीते 18 जून को ईडी ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था।