राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में बहस जारी है। पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया गया है। अब दूसरी पाली में फिर जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की ओर से अब लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत को देकर बहस की जा रही है। अदालत में दूसरी पाली में 2:30 बजे से फिर से सुनवाई हो रही है। सीबीआइ लालू के पक्ष में दी गई दलीलों पर अपना जवाब दे रही है। उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू की जमानत याचिका पर बहस हो रही है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आज जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी जमानत याचिका (Lalu Yadav Bail) पर अब से कुछ देर बाद झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) उनकी बेल पिटीशन पर बहस करेंगे। लालू ने चारा घोटाले (Chara Ghotala, Fodder Scam) के दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। वे निचली अदालत से दी गई सात साल की सजा (Lalu Yadav Jail) में आधी सजा काटने का हवाला देते हुए कोर्ट से बेल की मांग कर रहे हैं।