राज्य चुनाव आयोग की ओर से महानगर पालिका तथा पंचायत चुनाव का चुनाव परिणाम एक ही दिन घोषित करने संबंधी याचिका को ठुकरा दिया। 6 महानगर पालिका के चुनाव परिणाम अब 23 फरवरी को ही घोषित हो जाएंगे जबकि 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत व नगर पालिका के चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे। मनपा का चुनाव 21 फरवरी को होगा जबकि पंचायत चुनाव 28 फरवरी को होंगे।
गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला तथा आई जे वोरा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग के चुनाव शेड्यूल को देखते हुए महानगरपालिका तथा पंचायत चुनाव का परिणाम अलग-अलग घोषित करने को मंजूरी दे दी है। याचिकाकर्ता नटवर महिला गोविंद परमार तथा जगदीश मकवाना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव परिणाम अलग-अलग तारीखों पर घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को इस मामले में तलब किया तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने महानगरपालिका तथा पंचायत चुनाव का परिणाम अलग-अलग घोषित करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले को जायज ठहराया है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वड़ोदरा, जामनगर तथा भावनगर महानगरपालिका के लिए 21 फरवरी को चुनाव होंगे जबकि 23 फरवरी को इसके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
231 तहसील पंचायत 31 जिला पंचायत तथा एक नगरपालिका के लिए 28 फरवरी को चुनाव होने हैं तथा इनका चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होगा। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के पूरे शेड्यूल में चुनाव परिणामों की तारीख अलग-अलग रखा जाना सत्ताधारी दल को फायदा कराने की नियत से किया गया। दरअसल 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह साफ हो गया था 31 जिला पंचायत में से 26 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शहरों के चुनाव का परिणाम पहले आने से उसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों में होने वाले मतदान पर पड़ सकता है। आमतौर पर गुजरात का शहरी वर्ग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का समर्पित मतदाता माना जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी शहरों के समर्थन नहीं मिल पाता है। कांग्रेस समर्थक याचिकाकर्ताओं की तमाम शंकाओं को दरकिनार करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनावी कैलेंडर को तथा चुनाव परिणाम की तारीख में बदलाव करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।