कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के प्रमोटर रहे किशोर बियानी को सिक्युरिटीज बाजार से एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उन पर 10 मार्च-20 अप्रैल, 2017 की अवधि में इनसाइडर ट्रेडिंग यानी भेदिया कारोबार का आरोप है। उनके अलावा अनिल बियानी, फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड तथा एफसीआरएल इंप्लाई वेलफेयर ट्रस्ट को भी एक वर्ष के लिए सिक्युरिटीज बाजार से प्रतिबंधित किया गया है। सेबी ने किशोर बियानी, अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज पर एक करोड़ रुपये प्रत्येक का जुर्माना भी लगाया है। तीनों से कहा गया है कि वे गलत तरीके से कमाए 17.78 करोड़ रुपये वापस करें।

वहीं, फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज व एफसीआरएल इंप्लाई वेलफेयर ट्रस्ट को इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से कमाए गए 2.75 करोड़ रुपये लौटाने को कहा गया है। अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज एफआरएल के प्रमोटर हैं। वहीं, एफसीआरएल इंप्लाई वेलफेयर ट्रस्ट का गठन फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज ने किया है। सेबी ने समीक्षाधीन अवधि के लिए एफआरएल के शेयरों में खरीद-फरोख्त की जांच की। जांच में पता चला कि इन इकाइयों ने कंपनी के बारे में शेयर बाजारों को संवेदनशील सूचना दिए जाने से पहले ही इसके शेयरों में खरीद-फरोख्त कर लाभ कमाए।

किशोर और अनिल बियानी उस वक्त फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज के निदेशक थे। उल्लेखनीय है कि सूचीबद्ध कंपनियों को ऐसी सभी सूचनाएं सबसे पहले शेयर बाजारों को देनी होती है, जिनका उनके शेयर भाव पर सीधा असर पड़ता है। अगर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर शामिल कोई व्यक्ति शेयर बाजारों को सूचना दिए जाने से पहले कंपनी के शेयरों में खरीद-फरोख्त करता है, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है, जो सेबी के नियमों के मुताबिक अपराध है।

फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में की अपील

इसी बीच किशोर बियानी के नेतृत्व वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। कंपनी ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें कंपनी को रिलायंस रिटेल के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। इस सौदे को लेकर अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने आपत्ति जताई है। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के एक संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष एफआरएल की अपील दाखिल की गई और इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले जस्टिस जेआर मिधा ने मंगलवार को कहा था कि अमेजन के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है।

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