इस मामले में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) पहले ही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर बता चुके हैं कि सरकार ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार की है

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ब्याज पर ब्याज छूट मामले की सुनवाई को गुरुवार, 19 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपस्थित ना रहने के चलते सुनवाई को गुरुवार के लिए टाला है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान आई लोन मोरेटोरियम योजना से जुड़े मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी थी।

गौरतलब है कि कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूले जाने को चुनौती दी है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच इस लोन मोरेटोरियम मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी। इससे पहले इस मामले पर सुनवाई पांच नवंबर को होनी थी, जिसे 18 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था।

इस मामले में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) पहले ही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर बता चुके हैं कि सरकार ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार की है और 2 करोड़ तक कर्ज लेने वालों से मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा।

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