भारत प्रत्यर्पित किए जाएंगे नीरव मोदी, लंदन कोर्ट में जज ने सुनाया फैसला
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन के जज ने भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अरबों रुपये का घोटाला किया है। नीरव इस समय लंदन की जेल में है जबकि चोकसी एंटीगुआ की नागरिकता लेकर वहां रह रहा है। दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल (Wandsworth Prison) में बंद 49 वर्षीय नीरव को वीडियोलिंक के जरिए पेशी देना होगा। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज सैमुएल गूज (Samuel Goozee) मामले की सुनवाई करेंगे। 19 मार्च 2019 को प्रत्यर्पण वारंट पर नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया था। मोदी ने कई बार जमानत की याचिका डाली लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जिला न्यायाधीश सैमुएल गूज ने कहा कि नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों सहित अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध थे। जज ने कहा, ‘नीरव मोदी ने बाद में व्यक्तिगत रूप से PNB को कर्ज स्वीकार करने और कर्ज चुकाने का वादा करते हुए लिखा था। CBI इस बात की जांच कर रही है कि नीरव मोदी की फर्म डमी पार्टनर थीं।’ उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित शैडो कंपनियां थीं। कोर्ट ने कहा कि 14,000 करोड़ के PNB घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए।
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