सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने जिन लोगों को राहत दी है, उनमें कांग्रेस नेता शशि थरूर के अलावा पत्रकारों राजदीप सरदेसाई, अनंत नाथ, परेश नाथ, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा है। अब कोर्ट द्वारा इन सब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इन सबपर यूपी समेत अन्य दूसरे राज्यों में दर्ज एफआइआर को रद्द करने की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
गणतंत्र दिवस पर कृषि कानून विरोधी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने इन एफआइआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, राजदीप, ‘कारवां’ पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा पर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
क्या है मामला
बता दें कि इन सब ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर पलटने से मरे व्यक्ति को पुलिस की गोली से मरा बता कर ट्वीट किया था। उल्लेखनीय है तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने को दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी। लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई और जमकर हिंसा हुई।
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