वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के मुताबिक 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस संदर्भ में ट्वीट कर कहा है, ‘असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। क्या आपने दाखिल किया? यदि नहीं तो इंतजार मत कीजिए, आज ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कीजिए।’ ऐसे में अगर आपने अब तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आखिरी तारीख या समयसीमा बढ़ने की प्रतीक्षा मत कीजिए और फटाफट आईटीआर दाखिल कर दीजिए।
समय पर ITR नहीं भरने पर देना पड़ेगा जुर्माना
टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि इनकम टैक्स से जुड़े प्रावधानों के मुताबिक विभाग द्वारा तय समयसीमा तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर करदाता को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। हालांकि, पांच लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का जुर्माना ही देना होता है।
More than 4.23 crore Income Tax Returns for AY 2020-21 have already been filed till 27th of December, 2020.
Have you filed yours?
If not filed as yet, don't wait. File your #ITR for AY 2020-21 TODAY!
Visit https://t.co/EGL31K6szN for details.#ITR#AajHiFileKaro pic.twitter.com/fbxXDYnZjH— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 28, 2020
नहीं मिलते हैं कई अन्य तरह के लाभ
जैन बताते हैं कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने का दूसरा घाटा इस संदर्भ में है कि पिछले वित्त वर्ष में कैपिटल गेन, हाउसिंग प्रोपर्टी और बिजनेस में अगर हानि हुई तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि आम तौर पर इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी समयसीमा 31 जुलाई होती है लेकिन इस साल कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया।
बहुत सरल है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना
अब टेक्नोलॉजी की मदद से आईटीआर दाखिल करना काफी आसान हो गया है। इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से आप फॉर्म (1) यानी सहज फॉर्म को महज कुछ मिनटों में दाखिल कर सकते हैं। अगर आप वेतनभोगी तबके से आते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको नियोक्ता से प्राप्त फॉर्म-16 आपके पास होना चाहिए।