गुजरात : हाईकोर्ट की फटकार, कहा- आपके कदम पर्याप्त नहीं

कोरोना वायरस से निपटने की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार की फटकार लगाई। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम वर्तमान स्थिति में पर्याप्त नहीं थे और बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आगे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने अवलोकन के बाद अदालत को घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीडी करिया की खंडपीठ ने कहा,‘यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं … लेकिन वर्तमान स्थिति में यह पर्याप्त नहीं है और श्रृंखला को तोड़ने के लिए आगे कदम भी जनता को महामारी और इसके समाज पर गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए वर्तमान स्थिति में जैसा कि उचित समझा जा सकता है, आगे प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।’

गुजरात में कोविड-19 स्थिति पर एक आत्म-प्रेरणा (अपने दम पर) जनहित याचिका पर अपने आदेश में बुधवार को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था, अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार को कोई निर्देश या सुझाव देने से परहेज कर रही थी।

जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाना जरूरी 
पीठ ने कहा,‘यह राज्य के लिए बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने के लिए है। यदि ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो लोगों को एक साथ या एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकने के लिए जब तक कि यह अपरिहार्य न हो। संक्रमण की श्रृंखला जब तक टूट नहीं जाएगी और बड़े पैमाने पर जनता पीड़ित होगी।’ महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि 28 अप्रैल से 5 मई तक राज्य के 29 शहरों में 20:00 घंटे से 06:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है, जिसे बढ़ाया जाएगा।