मतदान होने से 72 घंटे पहले चुनावी क्षेत्रों में नहीं निकाल सकेंगे बाइक रैली

आयोग ने फैसला किया है कि मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले और सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश

चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले और मतदान के दिन सभी चुनाव क्षेत्रों में ‘बाइक रैली’ पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें कहा गया कि ‘असामाजिक तत्व’ मतदाताओं को डराने के लिए मोटर बाइक का उपयोग करते हैं। जल्द ही पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी एक निर्देश में, पोल बॉडी ने बताया कि यह ध्यान में लाया गया है कि ‘कुछ स्थानों पर बाइक का उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है। मतदान के दिन या मतदान के दिन से पहले मतदाताओं को डराना के लिए।’

रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, आयोग ने फैसला किया है कि मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले और सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और आयोग के पर्यवेक्षकों सहित संबंधित सभी हितधारकों को सूचित करने के लिए कहा है, ताकि वे निर्देशों का कड़ाई से पालन कर सकें। बता दें कि पांच विधानसभाओं के चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे और मतों की गिनती 2 मई को होगी।