Toolkit Matter: दिशा रवि की हाई कोर्ट में याचिका, निजी चैट लीक न करे दिल्ली पुलिस

टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच से जुड़ी जानकारी, उनके निजी चैट किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध न कराने के संबंध में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है। अधिवक्ता अभिनय शेखरी, संजना श्रीकुमार, वृंदा भंडारी के माध्यम से दायर याचिका में दिशा ने कहा है कि जांच से जुड़ी जानकारी मीडिया में लीक न करने के संबंध में पुलिस को निर्देश दिया जाए। साथ ही मीडिया को उनके निजी चैट प्रकाशित करने से भी रोका जाए।  बता दें कि मंगलवार को दिशा के आवेदन पर निचली अदालत ने उन्हें वकील करने, अपने परिजनों से बात करने, गर्म कपड़े, किताब व घर का खाना खाने की अनुमति दी थी।

इससे पहले दिशा को शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह पुलिस हिरासत में है। दिशा ने हिरासत में उक्त सामान देने की मांग करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इसके अलावा टूलकिट मामले में एफआइआर, रिमांड एप्लिकेशन और अरेस्ट मेमो दिशा को उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी।

21 वर्षीय दिशा को किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर कथित रूप से टूलकिट को संपादित करने और साझा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दिशा को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ने के लिए टूलकिट के खालिस्तान समर्थ रचनाकारों के खिलाफ एक एफआइआर दर्ज की थी।

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक की संपादक है और दस्तावेज के निर्माण और प्रसार में महत्वपूर्ण साजिशकर्ता है। पुलिस ने कहा कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और टूलकिट दस्तावेज बनाने के लिए दूसरों के साथ सहयोग किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने ट्विटर पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ सहयोग किया। दिशा ने ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूलकिट डॉक साझा किया था।