US में बिना दस्तावेज वाले लोगों को नागरिकता देने की खुलेगी राह, 5 लाख INDIAN को मिलेगी राहत

प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन ड्रीम एंड प्रामिस एक्ट 2021 को 197 के मुकाबले 228 मतों से मंजूरी दी गई। इसका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इमीग्रेशन सिस्टम में सुधार की दिशा में यह अहम कदम है।

अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में गुरुवार को दो अहम बिल पारित किए गए। इन विधेयकों के पारित होने से अमेरिका में बगैर किसी दस्तावेज के रहने वाले लाखों लोगों को नागरिकता देने की राह प्रशस्त होगी। इससे उन बच्चों को भी नागरिकता मिल सकती है, जिनके माता-पिता एच-1बी जैसे वीजा पर अमेरिका में काम कर रह रहे हैं। इस कदम से लाखों भारतीयों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। एच-1बी वीजा भारतीय पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है।

प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन ड्रीम एंड प्रामिस एक्ट 2021 को 197 के मुकाबले 228 मतों से मंजूरी दी गई। इसका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इमीग्रेशन सिस्टम में सुधार की दिशा में यह अहम कदम है। बाइडन ने एक बयान में कहा, ‘मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।’ इस विधेयक के पारित होने से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो अपने माता-पिता के साथ बचपन में बगैर किसी दस्तावेज के अमेरिका में आ गए थे। ऐसे लोगों को ड्रीमर्स कहा जाता है।

गत नवंबर में बाइडन की चुनाव अभियान टीम की ओर से जारी एक दस्तावेज के अनुसार, अमेरिका में करीब 1.1 करोड़ लोग बगैर किसी दस्तावेज के रहते हैं। इनमें पांच लाख भारतीय भी बताए जाते हैं। एक अन्य बिल में उन लोगों को राहत देने की बात कही गई है, जो वैध दस्तावेज के साथ अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें विदेश में जन्मे उन लोगों के बच्चे भी हैं, जिनके माता-पिता एच-1बी जैसे वर्क वीजा धारक हैं। इनके बच्चे 21 साल की उम्र होने पर देश में कानूनी तौर पर रहने का अधिकार खो देते हैं। प्रतिनिधि सभा से पारित दोनों बिल को संसद के ऊपरी सदन सीनेट में भेजा जाएगा। इस सदन की मुहर लगने के बाद इन्हें राष्ट्रपति बाइडन के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर से ये कानून बन जाएंगे।